UPTET 2018 के विवादित प्रश्नों की अपील पर फैसला सुरक्षित
UPTET 2018: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2018 के 15 विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल विशेष अपील पर शुक्रवार को निर्णय सुरक्षित कर लिया। खास यह कि कोर्ट अपना फैसला शनिवार को सुनाएगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने हिमांशु गंगवार सहित कई अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। इन 15 प्रश्नों में से केवल दो प्रश्नों को ही एकल पीठ ने विशेषज्ञ राज के लिए रेफर किया था। इसे विशेष अपील में चुनौती दी गई है।
याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी आंसर-की से मिलान करने पर 15 प्रश्नों के उत्तर गलत पाए गए। इसे लेकर याचिका दाखिल हुई लेकिन एकल पीठ ने संस्कृत और उर्दू के एक-एक प्रश्न को विशेषज्ञ राज के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजा। शेष 13 प्रश्नों के उत्तरों पर कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों की राय मान ली।
वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन प्रश्नों पर विवाद हो, उन्हें विशेषज्ञ राय के लिए भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का था। कहा गया कि करेंट अफेयर्स का प्रश्न पूछ लिया गया जबकि करेंट अफेयर्स टीईटी के पाठ्यक्रम में ही नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया, जो शनिवार को आएगा।
UPTET 2018 के विवादित प्रश्नों की अपील पर फैसला सुरक्षित
Reviewed by MOR
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January 05, 2019
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